उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट यूपी राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोगों को अपनी इनकम बतानी होती है, यूपी आय प्रमाणपत्र लेखपाल द्वारा जांच करने के बाद किसी राजपत्रित अधिकारी (गैज़ेटेड ऑफिसर) द्वारा प्रामाणित करके गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगो के लिए बनाया जाता है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और भारत देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी राज्य में निवास करती है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों के सुविधा हेतु eDistrict पोर्टल लांच किया गया है, ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से , आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा दी जाती है.
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं और आपको अपना Aay Praman Patra UP ऑनलाइन बनवाना है तो आप इस लेख में बने रहें क्योंकि हम इस लेख के माध्यम से आपको आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं? इसकी पूरी जानकारी देंगे।
निवास प्रमाण पत्र यूपी
चरित्र प्रमाणपत्र यूपी
योजना का संक्षिप्त विवरण
प्रमाणपत्र जारी कर्ता | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | यूपी राज्य के लोगों को प्रमाणपत्र देना |
लभ्यार्थी | यूपी राज्य के सभी लोग |
लेख कैटेगरी | सरकारी योजना |
आय प्रमाण पत्र आवेदन पोर्टल | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
UP Income Certificate क्या है?
आय प्रमाण पत्र UP राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आय प्रमाण पत्र के द्वारा आवेदक के वार्षिक आय का सत्यापन किया जाता है, आय प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष होती है यदि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाए हुए 3 वर्ष हो चुका है तो आप अपने आय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को प्रमाण पत्र संबंधित सभी सेवाएं e-district पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जिनका लाभ उम्मीदवार घर बैठे ले सकतें हैं।
इसके लिए आवेदन वही उम्मीदवार कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आर्थिक रुप से कमजोर है, जो भी नागरिक उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं, जिनमें आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है।
पात्रता
आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है, जिसके तहत आने वाले लोगों का ही आय प्रमाण पत्र बनता है एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जो आपके पास होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी इस लेख में दी गई है।
- यूपी आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यूपी का निवासी होना अनिवार्य है।
- यदि आप किसी और राज्य के निवासी हैं और आप इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में निवास कर रहे हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा।
- आय प्रमाण पत्र आवेदक के तहसील से बनाता है, इसलिए आप अपने आप प्रमाण पत्र का आवेदन अपने तहसील या तहसील की नजदीक उपस्थित जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं।
- आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपका यूपी राज्य द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड, या कोई अन्य पहचान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए।
जरुरी दस्तावेज
यूपी आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, यदि आप अपना आय प्रमाणपत्र बनवाना चाहतें हैं तो आपके पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- घोषणा पत्र
- नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए उनकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए।
UP Income Certificate ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- UP Income Certificate Online apply करने के लिए सर्वप्रथम आपको (eDistrict.up.gov.in) अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर जाने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का विकल्प मिलेगा उपसर क्लिक करें। जैसा नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- उसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना है यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- यदि आपके पास लॉगइन आईडी और पासवर्ड है तो अपनी यूजर आईडी , पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें “आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा” विकल्प मिलेगा, उसमें से “आय प्रमाण पत्र आवेदन” के लिंक पर क्लिक करें, जैसा नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- उसके बाद आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी को सावधानी पूर्वक भरें।
- आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में सर्वप्रथम आपको ग्रामीण और नगरी में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण विकल्प का चुनाव करें और यदि शहरी से है नगरीय विकल्प का चुनाव करें।
- उसके बाद नीचे की तरफ आपको अपना नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, परिवार की वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों का नाम एवं अन्य विभिन्न जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद नीचे की तरफ आपको दस्तावेज संग्लन का एक विकल्प मिलेगा, जिसमें आपको अपने पहचान पत्र की फोटो कॉपी या Original आईडी स्कैन करके अपलोड करनी होगी, जैसा कि नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- उसके बाद आप नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद सरकार द्वारा तय आय प्रमाण पत्र आवेदन शुल्क को जमा कर देना है एवं और प्रमाण पत्र आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट कर देना है।
- जिसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तहसील द्वारा डिजिटल लगने के बाद आप का प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकतें हैं।
UP Income Certificate Status कैसे देखें?
आय प्रमाण पत्र स्टेटस चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
- सर्वप्रथम आपको ई-डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- जिसके बाद होम पेज पर आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप पेज खुलेगा, जिसमें आप अपना आवेदन संख्या दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं जैसा कि नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति खुल जायेगी जिसको आप देख सकते हैं।
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